एमएलसी (विधान परिषद सदस्य) राज्य के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य होता है. विधान परिषद कभी भंग नहीं होती. इसके एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव हर दो साल में होता है.

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